मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा में बीपीएल परिवारों, BPL Family, को शादी पर सरकार देती है ₹ 91000 जानिए कैसे करें आवेदन

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा में बीपीएल परिवारों को शादी पर सरकार देती है ₹91000 जाने कैसे करें आवेदन

हरियाणा में गरीब परिवारों में बेटियों की शादियों के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता की जाती है क्योंकि कुछ परिवार अपनी बेटियों की शादी करने में सक्षम नहीं होते जिसके कारण उनकी लड़की की शादी हुई थी सरकार ने को देखते हुए या निर्णय लिया है कि आपसे लड़कियों के विवाह में सरकार ₹100000 का शगुन देगी जिससे कि किसान या गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी कर सके। BPL Family

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वे गरीब परिवारों में बेटियों की शादियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे इसके लिए सरकार की तरफ से योजना लागू की गई है जिसका लाभ लेने के लिए नीचे दी गई पूरी जानकारी को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा जिसके पश्चात आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा अपनी बेटी का विवाह आसानी से मैं बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं BPL Family

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रंखला में सरकार द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में राशि प्रदान की जाएगी ताकि गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके तथा अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर सकें। BPL Family

उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ही दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है यदि आपको इसका पंजीकरण करना है तो आपको ईमित्र पे जाके इसका पंजीकरण करवाना होगा सर्वप्रथम जिसके पश्चात आपको राशि भी प्राप्त होगी। BPL Family

उन्होंने बताया है कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत राशि दी जाएगी। BPL Family

अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार को लाभ स्वरूप मिलेगी एक हजार की राशि डीसी ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको विवाह मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत ₹71000 का लाभ मिलेगा सभी वर्गों की विधवा महिलाएं बेसहारा महिलाएं अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय ₹180000 से कम है तो उनको इस योजना में ₹51000 का अनुदान दिया जाएगा। BPL Family

बीपीएल सूची में सामान्य पिछड़े वर्ग के परिवार को ₹31000 तक का अनुदान दिया जाएगा इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय ₹180000 से भी कम है उनको ₹31000 का अनुदान दिया जाएगा।

विवाहित युगल 40% या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें ₹51000 और पति-पत्नी में से एक जन 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको ₹31000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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